जिलाधिकारी मेरठ के0 बालाजी ने बताया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (यथा-सरसो तेल/रिफाईण्ड आॅयल) तथा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 तक कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होने बताया कि माह मार्च 2022 में दिनांक 06 मार्च 2022 से 18 मार्च 2022 के मध्य माह के प्रथम चक्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत खाद्यान्न साबुत चना, रिफाइण्ड सोयाबीन आॅयल तथा आयोडाइज्ड नमक का निःशुल्क वितरण कराया जायेगा। उन्होने बताया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको के लिए साबुत चना (1 किग्रा0 प्रति कार्ड), आयोडाइज्डा नमक (1 किग्रा0 प्रति कार्ड) एवं रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (01 लीटर प्रति कार्ड) की आपूर्ति सीधे ब्लाॅक गोदामो पर नेफेड द्वारा की जायेगी।
उन्होने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओ का वितरण दिनांक 06 मार्च 2022 से प्रारंभ होकर 18 मार्च 2022 तक संपन्न होगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्ड धारको को 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (20 कि0ग्रा0 गेहूॅ व 15 कि0ग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (03 कि0ग्रा0 गेहूॅ व 02 कि0ग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों को किया जायेगा।
उन्होने बताया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको को खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन आॅयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उन्होने बताया कि प्रत्येक अन्त्योदय एवं पात्र ग्रहस्थी कार्डधारको को एक कि0ग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, एक कि0ग्रा0 साबुत चना तथा 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन आॅयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उन्होने बताया कि पांचो सामग्री (गेहूॅ, चावल, आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन आॅयल) का वितरण एक साथ निःशुल्क किया जायेगा।
उन्होने बताया कि वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागो के अधिकारियो की भी डयूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगायी गयी है जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करायेंगे। उन्होने बताया कि नगर पचांयत स्तर पर संबंधित नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, ब्लाॅक स्तर पर संबंधित खंड विकास अधिकारी तथा मेरठ महानगर स्तर पर क्षेत्रवार क्षेत्र प्रथम में जिला कार्यक्रम अधिकारी, क्षेत्र द्वितीय में क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, क्षेत्र तृतीय में जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा क्षेत्र चतृर्थ में जिला प्रोबेशन अधिकारी तैनात रहेंगे, जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करायेंगे।