ईद उल अजहा (बकरीद) को लेकर सरकार की गाइडलाइन जारी


रिपोर्ट-ताहिर अहमद




ईद उल अजहा बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है जिसमें पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी ने समस्त जोनल अपर महानिदेशक व पुलिस महा निरीक्षकों के नाम एक पत्र जारी किया है ।
जिसमें कहा गया है कि बकरीद का त्यौहार 1 अगस्त को मुस्लिम समुदाय (शिया व सुन्नी) द्वारा मनाया जाएगा । इस अवसर पर प्रातः काल 8:00 से 11:00 के बीच सामूहिक रूप से नमाज अदा की जाती है । लेकिन इस वर्ष पूरे विश्व के साथ भारत भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है इसलिए उन्होंने सभी धर्मगुरुओं से अपील की है कि बकरीद की नमाज सामूहिक रूप से अदा न कराए । लोगों से अपील करे कि वे अपने घरों में ही नमाज अदा करे। तथा पुलिस द्वारा वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कहा है । तथा  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम , टि्वटर एवं व्हाट्सएप आदि पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाए ताकि कोई भी भ्रामक सूचना प्रसारित होने पर तुरंत कार्यवाही की जाए।
यदि कुर्बानी व नमाज को लेकर कही भी कोई विवाद हुआ तो उसका तुरंत निस्तारण किया जाए।  यदि इसी क्रम में कोई नया विवाद प्रकाश में आए तो फौरन कार्रवाई की जाए । इसी तरह सभी यूपी 112 वाहनो का बकरीद को दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों में मार्गो में व्यवस्थापन किया जाए । गोवध तथा गोवंश जैसे चीजों पर विशेष निगरानी की जाए । नमाज के समय ईदगाह व मस्जिदों के निकट नमाजियों के आवागमन के मार्ग पर सुअरो व अन्य जानवरों का विचरण न होने पाए । खुले स्थानों में कुर्बानी , गैर मुस्लिम क्षेत्र में खुले रूप से मास ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए ।

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