-------12 फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा मतदान के लिए
------ 10 फरवरी को प्रथम चरण में है जिले में मतदान
बागपत । जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी बागपत राज कमल यादव के नेतृत्व में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र ,निष्पक्ष, पारदर्शी रूप से सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से कटिबद्ध है ।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 50 छपरोली से 11 प्रत्याशी, 51 बड़ौत से 6 प्रत्याशी , 52 बागपत से 11प्रत्याशी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में प्रतिभाग कर रहे हैं । जनपद में तीनों विधानसभाओं के 522 मतदान केंद्रों के 1047 मतदेय स्थलों पर कुल पुरुष मतदाता 521537 ,महिला मतदाता 425474 व अन्य मतदाता 45 जनपद के कुल 947256 मतदाता 10 फरवरी 2022 दिन बृहस्पतिवार को मतदान करेंगे जिसके लिए जनपद में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाताओं से अपील की जा रही है कि 10 फरवरी को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अवश्य करें ।
जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 में मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा यथा:
(1) आधार कार्ड,
(2) मनरेगा जॉब कार्ड
(3) बैंकों / डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक,
(4)श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
(5) ड्राइविंग लाइसेंस,
(6) पैन कार्ड,
(7) एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड,
(8) भारतीय पासपोर्ट,
(9) • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
(10)केन्द्र / राज्य सरकार / लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
(11)सांसदों/ विधायकों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र,।
(12) .यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ।
एपिक के सम्बन्ध में लेखन अशुद्धि वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिये, बशर्ते निर्वाचक की पहचान EPIC से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है. ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
उपरोक्त किसी भी बात के होते हुये भी प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।